यदि आप भी अपने पेंशन का पूरा पैसा निकलना चाहते हैं और इस पैसे को अपने बैंक में लेना चाहते हैं तो कैसे आप इसे Withdraw कर सकते हो।आपको इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा।आपको बता दूं की 1 जुलाई 2026 से PF और पेंशन विड्रॉ करने के नये नियम लागू हो गए हैं। अब अगर आपने फॉर्म 19 एप्लाई करके PF का पूरा पैसा निकाल लिया था लेकिन पेंशन का पैसा नहीं निकाला है। तो यह ब्लॉग पोस्ट आपके लिए ही है क्योंकि आज मैं इसमें पेंशन का पैसा निकालने के लिए A टू Z पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं।
EPFO पोर्टल कैसे ओपेन करें?
पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो EPFO का पोर्टल है उसे ओपेन करना है। जब आप इसे ओपेन कर लेंगे तो यहाँ पर अपना 12 डिजिट का UAN नंबर और पासवर्ड मेंसन करके साइन अप कर लेना है।उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जायेगा।आपको OTP मेंसन करके सबमिट कर देना है।
EPFO पोर्टल में लॉगिन कैसे करें?
जैसे ही आप OTP सबमिट करेंगे आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जायेंगे। उसके बाद आपको इसमें Online Services का जो ऑप्शन है उसमे आपको क्लिक करना है और क्लेम ऑप्शन 31,19 10C है उसे सिलेक्ट करना है।
क्लेम फॉर्म 31,19 और 10C EPFO 3.0 में कैसे एप्लाई करें?
ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसमे अपने पूरे बैंक अकाउंट के नंबर को मेंसन कर देना है जो आपका PF अकाउंट के साथ लिंक है।बैंक अकाउंट के नंबर को फिल करने के बाद आपको चेक के अकाउंट पर क्लिक करना है और यस पर क्लिक कर देना है।फिर आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जायेगा।
अब यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन प्रोसेस क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।फिर आपको फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जायेगा जहाँ लिखा रहेगा आई वांट टू एलाई।उसपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको 3 फॉर्म देखने को मिलेंगे 19, 10C 31।
PF विड्रॉल प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्म 19,10C 31 रुल गाइड
31 होता है एडवांस में PF का पैसा निकालने के लिए। अब मान लीजिये नौकरी करते समय आपको कुछ पैसों की जरुरत हो गई है, तो PF का एडवांस फॉर्म 31 एप्लाई करके आप एडवांस में PF का पैसा निकाल सकते हैं।अब मान लीजिये की आप PF का पूरा पैसा निकाल चुके हो फॉर्म 31 एप्लाई करके तो आपको केवल यह फॉर्म 19 एप्लाई करके बचा हुआ 10C का पेंशन का पैसा निकालना होगा।
अब जब भी आप कंपनी छोड़ते हैं तो आपको PF का पैसा और पेंशन दोनों को निकालने के लिए 2 फॉर्म एप्लाई करने पड़ेंगे एक फॉर्म 19 और 10C अब मान लीजिये की आपने फॉर्म 19 एप्लाई करके PF का पूरा पैसा निकाल लिया था, अब पेंशन का पैसा निकालना है।
पेंशन विड्रॉल बेनिफिट फॉर्म 10C एप्लाई
पेंशन विड्रॉल बेनिफिट के लिए सबसे पहले "फॉर्म 10C" चुनें। फॉर्म खुलने के बाद आपका पूरा पता दिखाई देगा, जिसे बिल्कुल भी एडिट नहीं करना है। अब बैंक खाता, IFSC और अन्य आवश्यक जानकारी जांचें। सभी विवरण सही होने पर घोषणा (Declaration) स्वीकार करें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और अंत में फॉर्म सबमिट कर दें।
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